लखनऊ: उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बिकने वाले सभी अंडों पर स्पष्ट रूप से अंडा दिए जाने की तारीख (Laying Date) और समाप्ति तिथि (Expiry Date) की मुहर लगाना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।
सरकार का यह कदम बाजार में खराब या असुरक्षित अंडों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई बार उपभोक्ताओं को बिना जानकारी के पुराने या खराब अंडे खरीदने पड़ते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाता है। नई व्यवस्था से अब खरीदार आसानी से अंडों की ताजगी का अंदाजा लगा सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, इस नियम से सप्लाई चेन में पारदर्शिता आएगी और विक्रेताओं की जवाबदेही भी तय होगी। इससे खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से अहम है, बल्कि लोगों में खाद्य उत्पादों को लेकर जागरूकता भी बढ़ाएगा।
यह पहल राज्य में सुरक्षित भोजन और बेहतर उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 🥚
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